स्टे के कारण स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी ने कोर्ट पर्ची जारी करनी बंद कर दी।
2.
स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा बिना विचार किए हुए अपीलार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग चलाने की अनुमति प्रदान की गयी है।
3.
उपरोक्त तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा दी गयी अनुमति; ैंदबजपवदद्ध में अधिसूचना का उल्लेख न करना एक विधिक त्रुटि है और इसका लाभ अपीलार्थी/अभियुक्त को दिया जाना नितान्त आवश्यक है।